14 वर्षीय साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल की सजा, आर्थिक दंड

Admin

देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां अदालत ने 14 वर्षीय साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल की सजा और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

दरअसल, देहरादून की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने उस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. पुलिस ने दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है. चकराता ब्लॉक के लाखामंडल निवासी एक व्यक्ति ने 02 सितंबर 2023 को चकराता थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 जुलाई 2023 को घर के सभी लोग बाहर गए थे और उनकी 14 साल की नाबालिग बेटी के सिर में दर्द होने के कारण घर पर आराम कर रही थी. दोपहर में उनकी बड़ी बेटी का पति शराब पीकर उनके घर आया और उसने उनकी छोटी बेटी को अकेला पाया और उसके साथ रेप किया. किसी को कुछ भी बताने पर उसे और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी. डर के कारण किशोरी ने किसी को यह बात नहीं बताई. इसके कुछ दिनों बाद आरोपी ने किशोरी के साथ फिर छेड़छाड़ की और दुष्कर्म की कोशिश करता रहा. जिस पर किशोरी ने शोर मचा दिया और अपने पिता को उसकी करतूत बताने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी इसके बाद भी उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा जिससे घबराहट में किशोरी ने नहीं आपबीती नहीं बताई.
किशोरी ने लगभग 2 महीने बाद अपनी मां को जीजा की हरकतों के बारे में बताया. इसके बाद तहरीर पर चकराता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और पीड़िता के बयान और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है और अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा.

पिथौरागढ़ में भी ऐसा ही मामला:

पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट क्षेत्र में किशोरी के साथ दुराचार करने वाले दोषी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 75 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है. दोषी को जुर्माना अदा ना करने की हालत में 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है.

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