उत्तराखंड में कल मतदान होना है। मतदान पर जहां सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आम जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान कर महापर्व में भाग लें।तो वहीं सभी अस्पतालों को भी खोले रखने का आदेश जारी हुआ है। वहीं मतदान दिवस पर जनपद में आमजनमानस के आवश्यक वाहनों की आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नही रहेगा।
मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि राज्य विधानसभा निर्वाचन, 2022 की भांति लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान दल एवं सुरक्षा कर्मियों को समस्त राजकीय चिकित्सालयों में कैशलेस (निःशुल्क) उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
आगे लिखा है कि उत्तराखण्ड की समस्त लोक सभा सीटों / निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को मतदान निर्धारित है। उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य निर्वाचन लोक सभा चुनाव दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को उत्तराखण्ड की समस्त चिकित्सा इकाइयाँ / मेडिकल कॉलेज एवं उनसे सम्बन्धित समस्त चिकित्सा इकाइयाँ खुली रहेंगी। इन चिकित्सा इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों का मतदान रोटेशन के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक / नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आमजनता को आवश्यक कार्य हेतु आवागमन करने में कोई परेशान ना हो इसके लिए आम जनता जो आवश्यक कार्य हेतु आवागमन करते है तो उन वाहनों पर कोई प्रतिबंध नही होगा। आम जनमानस से आवश्यक होने पर ही आवागमन करने कीअपील की गई है। आवागमन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य किया गया है।