कैदियों को सुविधाएं देने के लिए उत्तराखंड में बनेगा Prison Act , गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश

 

देहरादून. राज्य सरकार जल्द ही जेलों में कैदियों की सुविधा और इनके पुनर्वास को अपना माडल प्रिजन व करनेक्शनल बनाने जा रही है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के दौरे पर राज्य सरकार से इसकी प्रगति के संबंध में जानकारी हासिल की थी. गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग अब इस पर काम करने में करने में जुट गया.
धामी सरकार जल्द ही जेलों में कैदियों की सुविधा और इनके पुनर्वास को अपना माडल प्रिजन एवं करनेक्शनल बनाने जा रही है.

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गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग अब इस पर कार्य करने में जुट गया है. इसमें कैदियों, विशेषकर महिला कैदियों की स्वास्थ्य सेवाओं, सुधार और पुनर्वास पर फोकस किया जाएगा. केंद्र सरकार ने इसी साल माडल प्रिजन एक्ट (Prison Act) बनाया है. इस एक्ट में जेलों में कैदियों की सुरक्षा मूल्यांकन, शिकायत निवारण, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव एवं महिला कैदियों व ट्रांसजेंडर के लिए अलग आवास का प्रावधान और पुनर्वास जैसी व्यवस्था की गई हैं. इस Act में कैदियों के सजा काटने के बाद पुनर्वास के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है.

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केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपनी स्थिति के हिसाब से अपने यहां माडल प्रिजन एंड करनेक्शनल एक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में कारागार विभाग की बैठक ली थी. इस बैठक में गृह मंत्री ने प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या पर चिंता जताई थी. इसके साथ ही इनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए थे.

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बताते चले कि इस बैठक के बाद अब गृह विभाग तेजी से इस दिशा में कार्य करने में जुट गया है. इसके तहत शासन ने सभी जेलों में कैदियों की संख्या, आवासीय स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवा योजना के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मांगी है.
साथ ही शासन में केंद्र के इस नए Act का अध्ययन भी चल रहा है. माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस संबंध में एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें एक्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा.

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