Breaking news: अंकिता मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई, अंकिता के परिजनों की CBI जांच को लेकर दाखिल याचिका हुई खारिज

नैनीताल: नैनीताल से देहरादून के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसआईटी की जांच से संतुष्टि जाहिर की है.

मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अंकिता भंडारी हत्याकाण्ड में CBI जांच की मांग संबंधी याचिका में आदेश को 26 नवंबर 2022 को सुरक्षित रखा था। वही अंकिता के परिजन आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस व SIT इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रही है. अंकिता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि SIT ने अंकिता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नही की . इसलिए अंकिता की परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसकी सुनवाई करते हुए आज नैनीताल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

- Advertisement -

इन्हें भी पढें-

शाहरुख खान की ट्रोलिंग के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बाबा रामदेव का कार्टून, कार्टूनिस्ट पर केस

- Advertisement -

‘पठान’ फिल्म के विरोध के बीच Empire Magazines में 50 Greatest Actors में शुमार शाहरुख खान

Share This Article